Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री का नया नियम: अब सब कुछ ऑनलाइन!

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के सौदे केवल HSVP के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होंगे. इस फैसले से प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी और आम लोगों को होगा सीधा फायदा.

क्या है नया नियम?

नए नियम के अनुसार, प्रॉपर्टी बेचने वाले को HSVP पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी होगी. इसके लिए 10,000 रुपये की गैर-वापसी योग्य रजिस्ट्रेशन फीस और GST देना होगा. साथ ही प्रॉपर्टी की मांग की गई कीमत का 0.25% कमीशन के रूप में देना होगा. खरीदार को बोली स्वीकार होने पर अंतिम बोली राशि का 0.50% कमीशन चुकाना पड़ेगा.

विक्रेता को पोर्टल पर KYC दस्तावेज कानूनी वारिस की सहमति और प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी मुकदमे से मुक्त होने का प्रमाण देना होगा. प्रॉपर्टी का पूरा विवरण भी अनिवार्य है.

कैसे काम करेगा पोर्टल?

क्या होगा असर?

इस नए सिस्टम से रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रॉपर्टी डीलरों की मध्यस्थता कम होगी. सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम लोग बिना किसी परेशानी के प्रॉपर्टी खरीद-बेच सकेंगे. यह कदम हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर में क्रांति ला सकता है.

समाप्त

इस श्रेणी की और खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें: हरियाणा

Rajveer singh

राजवीर सिंह एक पेशेवर कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता का अनुभव है और स्थानीय, सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहरी समझ रखते हैं। वे अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, बल्कि अपनी प्रत्यक्ष समझ के आधार पर जानकारीपूर्ण लेख लिखने में करते हैं। वे केवल सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि आवाज़ उठाने के लिए भी लिखते हैं।
फीडबैक या शिकायत के लिए: newsdesk@nflspice.divyatimes.in

Related Stories