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हरियाणा में डिजिटल युग की शुरुआत: कुरुक्षेत्र के बाबैन से सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रदेश की पहली पेपरलेस रजिस्ट्री लॉन्च

Haryana News: हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन कस्बे की उप तहसील से प्रदेश की पहली पेपर रहित रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने रिमोट बटन दबाकर चार बड़े डिजिटल सिस्टम – पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली – को एक साथ शुरू किया।

भ्रष्टाचार पर रोक और पारदर्शिता में बढ़ोतरी

सीएम सैनी ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने बताया कि यह कदम “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की नीति को साकार करेगा और नागरिकों को तेज़, सुरक्षित व पारदर्शी सेवा मिलेगी।

पहली पेपरलेस रजिस्ट्री सुजरी गांव के अंकुश बंसल के नाम दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजस्व विभाग की चार नई योजनाओं की पुस्तिका का विमोचन भी किया।

किसानों और आम नागरिकों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं

सीएम ने बताया कि प्रदेश की सभी तहसीलों में अब संयुक्त हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड डिजिटली उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सीमांकन पोर्टल के जरिए किसान अपनी जमीन की माप के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे विवादों का तकनीकी समाधान संभव हो सकेगा।

24 घंटे उपलब्ध रहेगा वाट्सएप चैटबॉट

इस मौके पर लॉन्च हुए नए व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिये नागरिक अब राजस्व विभाग से जुड़ी जानकारी, सेवाओं की स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की सूची किसी भी समय पा सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन सक्रिय रहेगी।

रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से खत्म होगी देरी

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने से लोगों को बार-बार तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिकों को केवल एक बार फोटो और सिग्नेचर के लिए उपस्थित होना होगा। राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली से मामलों के निपटारे में लगने वाला समय भी घट जाएगा।

ऑनलाइन प्रणाली से लाइसेंस और सीएलयू की प्रक्रिया तेज

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं के लिए लाइसेंस और सीएलयू जारी करने का अधिकार निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को सौंपा गया है। इससे फैसले अब और तेज़ी से होंगे और आवेदक अपनी फाइल की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। सभी सीएलयू अब 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पूरे हो जाएंगे।

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